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सोमवार, 4 अक्टूबर 2010

बाबरी मसजिद जजमेंट- एक गैर-न्यायिक फैसला

       अंग्रेजी दैनिक ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ के 1 अक्टूबर 2010 के संपादकीय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच के फैसले को ‘एक गैर न्यायिक फैसला’ कहा है। संपादकीय में लिखा है-
‘‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एकराय से फैसला नहीं किया और अयोध्या विवाद पर इससे न तो कानूनी रूप से कोई साफ तस्वीर बन पा रही है और न ही इस विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की राह तैयार हो रही है। इस मामले के एक पक्ष ने फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने का निर्णय किया है, जो स्वाभाविक है।
यह विवाद ही इस तरह का है कि इसे अदालती दायरे में हल नहीं किया जा सकता है और यह बात फैसले में साफ झलकती है जिसमें आस्था, सबूत, समझौते और मामले के तीनों दावेदारों के बीच बातचीत के जरिए विवादित जगह के बंटवारे की अप्रत्यक्ष अपील का घालमेल है। इन दावेदारों में वह मुस्लिम संगठन भी है, जो उस जगह का मालिकाना हक रखने का दावा करता है, जहां 1992 में ध्वस्त किए जाने से पहले विवादित ढांचा था। ऐसे घालमेल को तार्किक न्यायिक निर्णय मानना मुश्किल है।
उच्चतम न्यायालय को कानून की प्रतिष्ठा बहाल करनी चाहिए, जो व्यावहारिक लेन-देन की अपील के रूप में विकृत हो गया है। यह बात सही है कि उच्चतम न्यायालय भी ऐसी समस्या का कानूनी हल शायद ही ढूंढ सके, लेकिन वह कम से कम इतना तो साफ कर सकेगा कि कौन सी बातें कानून के जरिए तय हो सकती हैं और कौन सी नहीं। यह ऐसा काम है, जिस ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ मौजूदा मामले में ध्यान भी नहीं दे सकी।
हालांकि, अदालती फैसला उन तमाम तत्वों में शामिल है, जो एकसाथ मिलकर भाषा, पंथ, क्षेत्र, जातीयता, सामुदायिकता, शिक्षा के मामले में व्यापक विविधता रखने वाले भारत में सार्वजनिक जीवन की तस्वीर गढ़ते हैं। ऐसी विविधता का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक शक्ति और समृद्धि के सामने विभिन्न मतों और वादों की चुनौतियां हैं। हम इस विविधता का क्या करते हैं, यह हमारा सामूहिक फैसला होगा।

यह फैसला करते समय लोकतंत्र को इस तरह पेश किया जाना होगा कि वह बहुमतवाद से बिल्कुल अलग दिखे क्योंकि बहुमतवाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। धार्मिक आधार पर भारत को एक राष्ट्र की नई पहचान देने के लिए इसी बहुमतवाद के झंडे तले चलाए गए अभियान का नतीजा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रूप में आया और इसने गणराज्य की पंथनिरपेक्षता की नींव को कमजोर किया।

न्यायिक उद्घोषणाओं, राज्य की नीतियों में उनको शामिल करने की प्रक्रिया और राजनीतिक गतिविधि के जरिए उन कमजोर बुनियादों को मजबूती देनी चाहिए, न कि उन पर और प्रहार किए जाने चाहिए। राजनीतिक कार्यकलापों में यह लक्ष्य हासिल करने की चाहत दिखनी ही चाहिए, भले ही अयोध्या पर फैसले में यह बात न झलकी हो। फिलहाल, प्रमुख राजनीतिक दल यह बात मानते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यह विवाद हल करने के लिए रचनात्मक राजनीतिक कदम की अनिवार्यता पर छाया भ्रम दूर कर सकता है।’’

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इसी तरह आज के अंग्रेजी दैनिक ‘हिन्दू’ ( 4अक्टूबर 2010) में मालिनी पार्थसारथी ने इस फैसले से असहमति व्यक्त करते हुए लिखा है-
Respecting our multicultural heritage

MALINI PARTHASARATHY

We cannot afford backward-looking or unidimensional narratives that cannot really capture India's sensational success story as an economy and as a democratic republic.
It is to the credit of India's mature civil society and political system that despite the contentious nature of the Ayodhya judgment which ordinarily might have activated the usual fault lines and sparked communal tensions, the aftermath has been remarkably peaceful. It would appear that the exhortations by political and community leaders to ensure that the Ayodhya dispute was seen as past baggage that needed to be speedily put away and that “India has moved on from 1992” have had real effect on our collective consciousness.
The horrifying story of the Babri Masjid demolition in December 1992 by Hindu chauvinist vandals who sought to preempt a judicial resolution of the ownership of the disputed Ramjanmabhoomi-Babri Masjid site on which the 500-year-old mosque stood, by reducing it to rubble, was one of the darkest chapters in our history. It also severely dented India's image as a pluralist democracy committed to the secular character of its public space.
Fortunately, with the phenomenon of Hindu cultural nationalism receding from the centre of India's political discourse in recent years, it has become possible to rebuild the faith of minority communities in the capacity of India's political and judicial system to deliver justice. The Supreme Court's direction in March 2008 to set up a special investigation team to probe afresh a bunch of cases pertaining to the 2002 post-Godhra riots in Gujarat was a significant intervention. It signalled to the minority communities that the judiciary would strive to uphold the principles of the rule of law and equality before the law as mandated by the Indian Constitution.
A major reason for the retreat of Hindu cultural nationalism in recent years is the recognition by large sections of the Indian middle classes that the aspiration to make India a power to reckon with globally in terms of economic clout would require an underpinning of a secular public culture in which personal identities are consciously subdued. It is also clear that this aspiration, in which many young Indians have invested their hopes and dreams, requires a national narrative scripted in an idiom of modernity.
Religious clashes drawing upon imagery of tridents battling crescents are clearly out of place in this unfolding narrative which requires an emphasising of identity as an Indian citizen rather than any other affiliation. This is why the recent Ayodhya judgment with its implied reaffirmation of concepts that have no place in a modern democracy founded on the rule of law is deeply unsettling.
It has opened the backdoor for the return of the Hindu cultural nationalist narrative with its strong majoritarian political overtones. A judicial pronouncement which includes an assertion that “the disputed site is the birthplace of Lord Ram” and that “the place of birth is a juristic person and is a deity” not only admits Hindu mythology into the public arena but also accepts unquestioningly the claim that the disputed site is indeed the Ayodhya mentioned in the Ramayana epic, belongs more in a theocracy than in a modern democracy.
Also reinforcing the impression of theocratic overtones was the observation by the special Bench of the Allahabad High Court that the portion under the central dome of the three-dome structure of the demolished mosque where the idol of Ram Lalla had been placed was the birthplace of Lord Rama “as per faith and belief of the Hindus”.
As leading historian Romila Thapar has pointed out in this newspaper (October 2) “the verdict has created a precedent in the court of law that land can be claimed by declaring it to be the birthplace of a divine or semi-divine being worshipped by a group that defines itself as a community.” Noting that the deliberate destruction of the medieval mosque found no mention in the summary of the verdict, Dr. Thapar has also expressed concern that “there will now be many such janmasthans wherever appropriate property can be found or a required dispute manufactured.”
This is the core of the Hindu cultural majoritarian challenge to India's democratic framework. The rallying of mass sentiment on the Ayodhya issue, which hinged on the metaphor of Ramjanmabhoomi, essentially utilises Hindu sacred geography to build a political movement around religious pilgrimage centres. Ayodhya, Mathura, Varanasi, are metaphors designed to evoke primordial religious fervour and channelise this into a political movement. By making Hindu sacred geography the landscape on which the Indian nation is to be imagined, it becomes much easier to exclude those who are not Hindus and render them second class citizens.
The second premise of Hindu cultural majoritarianism that had perhaps unwittingly been given credibility by the Ayodhya judgment is the fallacious concept of prior antiquity. The sharply contested findings of the Archaeological Survey of India's excavations suggesting the ruins of a 10th century temple lay underneath the mosque's rubble, a point repeatedly highlighted by the Hindutva temple agitation, have been given credence by two judges of the Special Bench who observed that the mosque was built after the demolition of a temple.

Given that the Babri Masjid had been razed to the ground precisely to avenge an act presumed to have been done centuries ago, to provide any link in juridical terms between the ruins of the temple, the razed mosque and the proposed temple of the future, would be setting a dangerous precedent in a democracy governed by modern civil laws. Basically, the idea that shrines existing today can be knocked down on the basis of unproven claims that they stand on the ruins of temples destroyed centuries ago is to suggest that prior antiquity of shrines, even if not really proven, can be a ground to tear down present day structures.
It was the Narasimha Rao administration which had first given respectability to the Hindu cultural majoritarian argument that if the prior antiquity of a temple's existence could be established, it would be sufficient ground to insist that the mosque be shifted from the contested place. This specious concept which seemed to have no time bar and could span over centuries was placed on the agenda of the negotiations between the VHP and the Babri Masjid Action Committee that were held under the aegis of the Prime Minister's Office. The saving grace was the Supreme Court's refusal in 1993 to legitimise this line of inquiry. It categorically rejected the Presidential reference put to it under Article 143 on this issue of whether a temple pre-existed a mosque or not, thereby ensuring that this idea lost all credibility as a point in the negotiations.
Ayodhya as an issue appeared to dwarf all other concerns in the agenda of Hindu cultural nationalists because it became a point of competitive contestation between the Congress and the BJP. Since 1986, by a series of gestures intended to rally a vote-bank of Hindu voters, the Congress under Rajiv Gandhi gave substantive credibility to the temple agitation. Of course it was the BJP and L.K. Advani whose Rath Yatra pitchforked the Ayodhya issue into the public spotlight, which made the temple issue the centre piece of the resurgence of Hindu cultural nationalism in the 1990s.
It is possible to argue that Ayodhya is an exception, particularly so because of its historical circumstances, and that the momentum has ebbed from the political tide of Hindu cultural nationalism and that the issue is indeed moving to closure, even if it goes to the Supreme Court. It is also heartening that there is the Places of Worship Act (1993) which is a strong legal bulwark against similar disputes erupting over other existing shrines elsewhere in the country.
Yet what we need to guard against is the reemergence of a narrative that harks back to an imagined past and draws from cultural and mythological traditions of a particular community. This is not to suggest that in our own homes and in the private sphere, we do not have a right to celebrate our own cultural or religious identities. The danger manifests when we assert that these identities have political rights attached to them.
The ascendancy of cultural majoritarianism and its attendant narrative would only be at the expense of the entitlement of every Indian citizen to have equal cultural space in India's democratic framework. For those of us who take pride in the idea of India as a rising power, we cannot afford backward-looking or unidimensional narratives that cannot really capture India's sensational success story as an economy and as a democratic republic. We must script a new narrative that puts the Indian citizen in the forefront as its central protagonist.
   

 
              































उत्तर आधुनिक लखनवी रामगेम

       इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच का जब से फैसला आया है। रामभक्त अब लखनऊ बैंच के भक्त हो गए हैं। मैं उन्हें लखनऊभक्त के रूप में ही चिह्नित करूँगा। वे लखनऊ बैंच के जजमेंट को यूनीवर्सल बनाने में लगे हैं। आस्था के सिद्धांत को कानून का सिद्धांत बनाना चाहते हैं। यह लखनवी न्याय है। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने की सोच रहे हैं। वे लखनऊ बैंच के जजमेंट को न्याय का आदर्श आधार बता रहे हैं।
    लखनवी न्याय में अनेक संभावित खतरे छिपे हैं। पहला खतरा तो यही है कि इसमें न्याय बुद्धि से काम नहीं लिया गया। यह भारत के अब तक के न्याय पैमाने को अमान्य करके लिखा गया फैसला है। दूसरी बात यह है कि इस फैसले को अंतिम फैसला नहीं मान सकते। तीसरी बात यह कि इसमें विविधता के सिद्धांत की उपेक्षा हुई है। चौथी बात यह है कि इस फैसले का आधार रामकथा और उससे जुड़ी मान्यताएं हैं।
      उपरोक्त चारों बातों की रोशनी में लखनऊ बैंच का जजमेंट न्याय नहीं है, राय है। उस पर पक्ष-विपक्ष में जो कुछ बोला जा रहा है वह भी न्याय नहीं है राय है। यह अतीत को आधार बनाकर,धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाकर दी गई राय है। इसने न्याय की बहस को कानून के बाहर कर दिया है।
     अब लोग न्याय पर नहीं राय पर बातें कर रहे हैं। राय के आधार पर मंदिर-मसजिद का तर्क रचा जा रहा है। बाबरी मसजिद के गिराए जाने के बाद से न्याय की बातें नहीं हो रही हैं आस्था की बातें हो रही हैं। बाबरी मसजिद के अस्तित्व के बारे में रथयात्रा के पहले न्याय और विविधता पर केन्द्रित होकर ज्यादा बातें होती थीं लेकिन बाबरी मसजिद विध्वंस के बाद विविधता और न्याय की बजाय आस्था और राय पर बातें होने लगीं। लखनऊ बैंच के जजों का फैसला इसी अर्थ में न्याय नहीं राय है।
   लखनवी राय को राम के जन्म के साथ कम राम के राज्य या एंपायर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जिन जजों ने रामजन्मस्थान के रूप में बाबरी मसजिद की विवादित जमीन को रामजन्म स्थान चिह्नित किया है। उन्होंने राजा दशरथ,उनके पुत्र राम ,अयोध्या राजधानी और राम के शासन को ध्यान में रखकर फैसला लिखा है। न्याय बुद्धि में राम के एंपायर का आना स्वयं में ही समस्यामूलक है। न्यायबुद्धि किसी राजा के देश के आधार पर जब फैसलादेने लगे तो कम से कम उसे न्याय नहीं कहते राय कहते हैं।
  राम के एंपायर को आधार बनाते समय न्यायाधीशों ने अपने लिए धार्मिक मुक्ति का मार्ग चुन लिया। वे अपना फैसला राम के एंपायर को ,उनके भक्त समुदाय को सुनाकर चले गए। वे इस बात को भूल गए कि न्याय को एंपायर का आधार नहीं बनाया जा सकता। रामभक्त जब बाबर के युग की बातें करते हैं राममंदिर के पक्ष में तर्क गढ़ते हैं तो वे भूल ही जाते हैं कि बाबर के बहाने न्याय को नहीं एंपायर को आधार बना रहे हैं। एंपायर के आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता। फैसले का आधार तो न्याय और विविधता ही हो सकती है।
    जज यह जानते थे कि बाबरी मसजिद का फैसला एक राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसले एंपायर के आधार पर नहीं न्याय और विविधता के आधार पर ही किए जाने चाहिए। एंपायर के आधार पर फैसला करने के कारण ही लखनवी न्याय में आधुनिककाल,आधुनिकबोध, भारत का संविधान और न्याय सब एकसिरे से गायब है। इस फैसले में राय की एकता और भाषा की एकता भी है। इस अर्थ में जजों ने भाषिक वैविध्य को भी अस्वीकार किया है।
   इस जजमेंट के बाद जिस तरह की राय राजनीतिक सर्किल से आई है उसे राजनीतिक राय ही कह सकते हैं न्यायकेन्द्रित राय नहीं कह सकते। यहां तरह-तरह की राजनीतिक राय व्यक्त की गई है। कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्टों तक,आरएसएस से लेकर मुलायम सिंह तक सबने राजनीतिक राय व्यक्त की है। न्याय को आधार बनाकर राय नहीं दी है। इसमें राजनीतिक विचारों की चर्चा खूब हो रही है।
     लखनवी राय के पक्ष-विपक्ष में जो कुछ भी बोला जा रहा है वह राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति है। लखनऊ बैंच का फैसला जजमेंट नहीं राजनीतिक राय है। न्याय में कनवर्जेंस नहीं होता। विविधता होती है। लखनऊ बैंच ने डायवर्जेंस को अस्वीकार किया है। वहां तीन जजों की राय में कनवर्जंस हुआ है।
     जो लोग अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं।  मुसलमानों की बात कर रहे हैं वे भी मुसलमानों को सामाजिक इकाई के रूप में नहीं देख रहे हैं बल्कि भाषिक इकाई के रूप में देख रहे हैं। अल्पसंख्यक या मुसलमान को सामाजिक इकाई मानने की बजाय भाषिक इकाई मानना स्वयं में इस समुदाय का अवमूल्यन है। भारत की सामाजिक विविधता को अस्वीकार करना है।
    सब जानते हैं भारत में एक नहीं अनेक अल्पसंख्यक समुदाय हैं लेकिन वे सिर्फ अब हमारे भाषिकगेम का हिस्सा मात्र हैं। हिन्दू संगठनों के द्वारा रथयात्रा के साथ अल्पसंख्यकों को भाषिकगेम में तब्दील करने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी उसने अल्पसंख्यकों की सामाजिक इकाई के रूप में पहचान ही खत्म कर दी,लखनवी न्याय उस प्रक्रिया की चरम अभिव्यक्ति है। इस फैसले ने अल्पसंख्यकों पर हिन्दुओं के प्रभुत्व की मुहर लगा दी है।
        हमारे देश की समग्र राजनीति ने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का वर्गीकरण कुछ इस तरह किया  है कि उससे कोई भी अल्पसंख्यक समूह कभी भी बहुसंख्यक नहीं बन सकता है। अब अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़े होने के लिए जिस दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है उसका राजनीतिक दलों से लेकर न्यायाधीशों तक में जबर्दस्त अभाव दिखाई देता है। अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के आधार पर वर्गीकृत राजनीति ने न्याय की नजर से अल्पसंख्यकों को देखने का नजरिया ही छीन लिया है। हमें साठ साल के बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मुसलमानों को 60 सालों में हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने किस रौरव नरक में ठेल दिया है। लखनऊ बैंच का फैसला उसी बृहत्तर प्रक्रिया हिस्सा मात्र है। अब हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं लेकिन वे भाषिकगेम में हैं,सामाजिक समूह के रूप में उन्हें विमर्श और न्यायपूर्ण जीवन से बेदखल कर दिया गया है।
   अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक केटेगरी में बांटकर देखने के कारण ही धीरे-धीरे अल्पसंख्यक हाशिए पर गए हैं और आज स्थिति इतनी बदतर है कि अल्पसंख्यकों के पक्ष में खुलकर बोलने वाले को बेहद जोखिम उठाना पड़ता है। खासकर जब न्याय देने का सवाल आता है तो अल्पसंख्यकों को भारत में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अल्पसंख्यकों को अपने समुदाय के अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरा है। मजेदार बात यह है कि लखनऊ बैंच में तीन जज थे, दो की एक राय और एक जज की अलग राय थी लेकिन तीनों की भाषा एक ही है। भाषिकगेम में उनकी अंतर्वस्तु में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। तीनों जज बाबरी मसजिद के बारे में राम कथा की विवरणात्मक -कथात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। न्याय में इस तरह के भाषिकखेल के अपने अलग नियम हैं। उत्तर आधुनिक विचारक जे.एफ.ल्योतार के अनुसार इस तरह के भाषाखेल और कथानक के बारे में न्याय के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता।
   राम हमारे कथानक का हिस्सा हैं ,कथानक में राम इतने ताकतवर हैं कि उनकी सत्ता को अस्वीकार करना मुश्किल है। लखनऊ बैंच के जजों ने रामकथानक को जजमेंट का आधार बनाकर न्याय की ही विदाई कर दी। कथानक के आधार पर न्याय नहीं हो सकता। कथानक भाषिकखेल का हिस्सा होता है न्याय का नहीं। जब आप कथानक के खेल में फंसे हैं तो उसे तोड़ नहीं सकते। न्याय पाने के लिए कथानक के खेल के बाहर आना जरूरी है लेकिन तीनों जज और उनके लिए जुटे वकीलों का समूचा झुंड रामकथानक को त्यागकर बाबरी मसजिद की बातें नहीं कर रहा है।
   संघ परिवार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसने बाबरी मसजिद विवाद को न्याय के पैराडाइम के बाहर कथानक के पैराडाइम में ठेल दिया है। अब राम कथानक के पैराडाइम में घुसकर आप संघ परिवार को पछाड़ नहीं सकते। राम कथानक के पैराडाइम के कारण ही बाबरी मसजिद का विवाद भाषिकगेम में फंस गया। कोई भी दल रामकथा को अस्वीकार नहीं कर सकता। रामकथा का भाषिकगेम सभी रंगत की राजनीति को हजम करता रहा है। यह टिपिकल पोस्ट मॉडर्न भाषिकगेम है। इस भाषिकगेम के बाहर निकलकर ही न्याय की तलाश की जा सकती है। लेकिन यदि रामकथानक के आधार पर बातें होंगी तो भाषिकगेम में फसेंगे और ऐसी अवस्था में जज कोई भी हो जीत अंततः संघ परिवार की होगी।  
   दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषिकगेम हमेशा मिलावटी होता है। उसमें शुद्धता नहीं होती। रामजन्म के भाषिकखेल में भी मिलावट है। यह बहुस्तरीय मिलावट है। इस गेम में तैयार राम कहानी में न्याय के लिए भी सुझाव हैं और वेही सुझाव लखनऊ बैंच ने माने हैं। राम कहानी का भाषिकगेम जिन्होंने तैयार किया उन्होंने अपने विरोधियों को भी अपनी बातें मानने के लिए मजबूर किया ।
       कथा का भाषिकखेल छलियाखेल है। वे इसके जरिए कांग्रेस को छल चुके हैं,राजीव गांधी को छल चुके हैं। अब उसी भाषिकगेम ने जजों को भी छला है। रामकथा के भाषिकगेम को संघ परिवार और भारत के पूंजीपतिवर्ग ने वैधता प्रदान की है और संघ परिवार ने रामगेम में जो कहा उस पर अपनी सिद्धाततः सहमति दी है व्यवहार में निर्णय लिया है। रामकथानक के भाषिकखेल की यह विशिष्ट उपलब्धि है।   
     न्यायपालिका,राजनीतिक दलों और जनता से कहा जा रहा है कि राममंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वह रामकथा की पवित्रता की रक्षा करे। यही वह दबाब है जिसके गर्भ से लखनवी न्याय आया है।
   लखनवी न्याय के आने के साथ ही रामकथा पर न्याय की भी मुहर लग गयी है। अब राम कथा भी कानूनी हो गयी है। अब राम जन्म को कानूनी मान्यता मिल गयी है। इस कानूनी मान्यता के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। यह न्याय की भाषा के बदलने की सूचना भी है।
   रामकथानक की आंतरिक प्रकृति है ‘रिपीट मी’, संघ परिवार ने बड़े ही कौशल के साथ रामकथा को अपना विचारधारात्मक अस्त्र बनाया है और रामकथा को बार-बार दोहराने के लिए सबको मजबूर किया और उसका प्रभाव जजमेंट में भी पड़ा है अब भविष्य में अन्य जजों पर यह दबाब रहेगा कि ‘रिपीट मी’।
    आप राम कहानी को पढ़ने जाते हैं तो उसे दोहराने को मजबूर होते हैं। अब रामकथा और आस्था के आधार पर न्याय आया है तो यह भी दोहराने की मांग करेगा और अब हम भविष्य में एक नए किस्म के न्याय से मुखातिब होंगे जिसका आधार रामकथा या ऐसी ही कोई पौराणिक या मिथकीय कथा होगी जिसके आधार न्याय का पाखंड रचा जाएगा। इस तरह की बेबकूफियां अनेक इस्लामिक देशों में होती रही हैं। धार्मिक कथानकों और मान्यताओं के आधार पर वहां पर न्याय होता रहा है और इससे न्याय घायल हुआ है। हम लखनऊ जजमेंट के बहाने फंडामेंटलिज्म के मार्ग पर चल पड़े हैं।

रविवार, 3 अक्टूबर 2010

आस्था की जय-जयकार में रेशनल की विदाई

   हमारे अनेक ब्लॉग पाठक आस्था के आधार पर हाल ही में आए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के फैसले पर मुग्ध हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे राम-राम जपते-जपते इस भवसागर को आसानी से पार कर जाएंगे। आस्था को इन लोगों ने तर्क,विज्ञान, आधुनिक न्याय,संविधान आदि सबसे ऊपर स्थान दिया है।
   संघ परिवार आस्था के आधार पर आम लोगों को बेबकूफ बनाने में लगा है, मेरे ब्लॉगर दोस्त आस्था के नशे में डूबे हैं उन्हें अब राम मंदिर दे ही दिया जाए और एक राम मंदिर नहीं सारे देश को राम मंदिर में तब्दील कर दिया जाए।
    देश की सारी जनता से कहा जाए कि वह अपने घर,इमारत,स्कूल,कॉलेज-विश्वविद्यालय, न्यायालय,विज्ञान की प्रयोगशालाएं आदि सबको राम मंदिर में तब्दील कर दे। जनता सड़कों पर रहे,खुले आसमान के नीचे रहे। हम सबके घरों को भव्य राम मंदिरों में रूपान्तरित कर दिया जाए। 
   संघ परिवार और रामभक्तों  को इस देश में प्रत्येक इमारत को  भव्य राम मंदिर में रूपान्तरित करने का जिम्मा दे दिया जाए। सारा देश राम का है और रामभक्तों का है। राम और राम भक्तों को तो भारत में सिर्फ राममंदिर चाहिए चाहे उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। वे बच्चों की तरह राम लेंगे -राम लेंगे की रट लगाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर सभी रामभक्त गंभीरता से सोचकर जबाब दें कि देश की सभी इमारतों को भव्य राम मंदिर में रूपान्तरित क्यों न कर दिया जाए।
      हम अब न कुछ पैदा करेंगे, न ज्ञान की बातें करेंगे,न रेशनल बातें करेंगे,न विज्ञान की चर्चा करेंगे,हम न पढ़ेंगे ओर न लिखेंगे। इंटरनेट,टीवी,रेडियो आदि का धंधा भी बंद कर दिया जाए सिर्फ राम धुन होगी,राम की इमेज होगी। अधिक से अधिक सरसंघचालक के कुछ अमरवचन होंगे जिन्हें हम सुनेंगे और धन्य हो धन्य हो करेंगे।
    आस्था में राम हैं। सारे वातावरण में राम हैं। यह देश राम का है और राम के अलावा इस देश में किसी भी देवी-देवता और मनुष्य की आस्था का कोई महत्व नहीं होगा। राम के प्रति आस्था के खिलाफ कोई अगर जुबान खोलेगा तो उसका वध होगा। राम हमारी राष्ट्रीय आस्था के प्रतीक हैं अब आगे से हम राम का ही उत्पादन और पुनरूत्पादन करेंगे।
   राम घरों में रहेंगे मनुष्यों घरों के बाहर रहेगें। वैज्ञानिकों,इंजीनियरों,वकीलों, न्यायाधीशों, अध्यापकों,आस्तिकों-नास्तिकों,नागरिकों और सभी किस्म के पेशवर लोगों को उनके धंधे से हटा दिया जाएगा अब आगे से हम सिर्फ आस्था खाएंगे,आस्था पीएंगे आस्था में जीएंगे। अब इस देश में सिर्फ रामभक्त रहेंगे। जो रामभक्त नहीं हैं वे अपने लिए अन्य देश खोज लें और हमारे राम जो भारत के बाहर अन्य देशों में चले गए हैं वहां से हम सभी राम मूर्तियों को ले आएंगे। राम को हम विदेशों में नहीं रहने देंगे। गुस्ताखी देखो की जब एकबार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महाज्ञानी पुरातत्व विशेषज्ञों ने बता दिया और उस पर लखनऊ न्यायालय के न्यायसंपन्न न्यायाधीशों ने मुहर  लगा दी कि राम का जन्म कहां हुआ था तो इस बात को तो दुनिया की अब तक की सबसे महान खोज मान लिया जाना चाहिए और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनकी व्यवस्था वैसे ही की जाए जैसी रामजी ने राक्षसों की कीथी।
हमें खुश होना चाहिए कि हमारा देश सिर्फ राम का  है यहां राम और रामभक्तों के अलावा किसी की नहीं चलेगी। हमारे यहां संसद,अदालत,संविधान और उसमें प्रदत्त नागरिक अधिकारों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है अब राम हमारे देश में जन्म ले चुके हैं और हमें उन सैंकड़ों-हजारों किताबों को आग के हवाले कर देना है जो राम के विभिन्न किस्म के रूपों की चर्चा करती हैं। उन विद्वानों को रामभक्तों की  कैद में ड़ाल देना है जो राम को नहीं मानते,राम जन्म को नहीं मानते। अयोध्या को तो अब रामभक्त एकदम स्वर्ग बनाकर छोडेंगे और भारत को रामराज्य और स्वर्गलोक। हम चाहते हैं कि रामभक्त और संघ परिवार जल्दी से जल्दी मिशन राम मंदिर को सारे राष्ट्र में साकार करे । हो सके तो रातों -रात रामजी से मिलकर सभी इमारतों को राममंदिर में तब्दील करा दें। जब देश राम और देशवासी राम के तो किसी तर्क,विवेक,विज्ञान,न्याय आदि के आधार पर सोचना नहीं चाहिए। जय श्री राम।     












शनिवार, 2 अक्टूबर 2010

इंटरनेट पर संघ परिवार के अ-हिन्दू बेवसेवक

       इन दिनों संघ परिवार के चंद रणबांकुरे सड़कों की बजाय इंटरनेट पर अंटशंट टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्मादी हरकतें कर रहे हैं। ये लोग अपने व्यवहार और बेव टिप्पणियों से अटलबिहारी बाजपेयी जी को तकलीफ दे रहे हैं। अटल बिहारी बाजपेयी से शालीनता और सभ्यता सीखने की बजाय संघ के बेव रणबांकुरे प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल के मार्ग पर चले गए हैं। एक जमाने में ये दोनों नेता जिस तरह की अशालीन भाषा बोलते थे ,ठीक वैसी ही अशालीन भाषा संघ के नए बेव रणबांकुरे बोल रहे हैं। इस भाषा को आप उनकी मेरे लेखों पर लिखी टिप्पणियों में साफ देख सकते हैं। संघ परिवार और उसके बेव रणबांकुरे खुश हैं कि लखनऊ बैंच ने कह दिया है कि राम का जन्म स्थान वही है जहां पर अभी रामलला की मूर्ति रखी हुई है और राम वहीं पर पैदा हुए थे।
     मेरे ख्याल से जिन जजों ने इस तरह का अ-कानूनी फैसला दिया है उन जजों से कम हिन्दू अटलबिहारी बाजपेयी नहीं हैं। बाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और आज भी सारा देश उनका सम्मान करता है। राम का जन्म कहां हुआ था इस प्रसंग में उनका क्या मानना है इसे देखें और फिर सोचें कि राम कहां पैदा हुए थे। जो अंश में यहां उद्धृत करने जा रहा हूँ यह अटलबिहारी बाजपेयी द्वारा तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता हीरेन मुखर्जी के पत्र के जबाब में उन्होंने लिखा था और यह पत्र  ‘ ऑर्गनाइजर’ (24 सितम्बर 1989) में  छपा है। इस पत्र में अटलबिहारी बाजपेयी ने अन्य बातों के अलावा राम के सटीक जन्मस्थान  के बारे में लिखा है - सटीक रूप में यह बताना संभव नहीं है कि राम का जन्म कहां हुआ था। लेकिन जैसाकि लोग जानते हैं कि राम अयोध्या के राजा थे। इन्हें व्यापक हिन्दू जनता भगवान के रूप में पूजती है। उनका जन्म उसी ऐतिहासिक शहर में हुआ था।  

आशा है भगवान राम के सटीक जन्मस्थान के बारे में अटलबिहारी बाजपेयी की बातों पर संघ परिवार गौर करेगा।  







साम्प्रदायिकता का उत्तर आधुनिक तर्कशास्त्र और मार्क्सवाद

    उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में जबलपुर के निशांत और उनके कुछ युवा दोस्तों ने अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं। वे चाहते हैं उनके साथ सार्वजनिक संवाद किया जाए। प्रस्थान बिंदु के रूप में अभी जो समस्या चल रही है। उसके संदर्भ में उत्तर आधुनिक विचारक ल्योतार के विचारों की रोशनी में कुछ कहना चाहूँगा।
   अभी हमारे देश में साम्प्रदायिक शक्तियां आक्रमक मुद्रा में हैं। वे बहुसंख्यक का नारा देकर समूचे समाज को अपहृत करने में लगी हैं। ल्योतार से एक बार पूछा गयाथा कि बहुसंख्यक का क्या अर्थ है ? इस पर उसने कहा कि बहुसंख्यक का अर्थ ज्यादा संख्या नहीं ज्यादा भय है। उनके ही शब्दों में ‘ मैजोरिटी डज नॉट मीन ग्रेट नम्बर बट ग्रेट फियर’।
     न्याय के संदर्भ में यदि कोई फैसला बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को केन्द्र में रखकर होता है तो इससे न्याय घायल होता है। इससे मानवीय एकता टूटती है। बहुसंख्यक की भावनाओं के आधार पर किया गया न्याय ऊपर से समग्र लग सकता है  लेकिन यथार्थतः इससे मानवता की एकता टूटती है।
   दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक और मानवीय एकता किसी एक तरह के बयानों से निर्मित नहीं होती। आप भारत में हिन्दुत्ववादी तर्कशास्त्र या संघ परिवार या मुस्लिम तर्कशास्त्र के आधार पर सभी समुदायों के बीच एकता बनाए नहीं रख सकते। इस अर्थ में ही बहुसंख्यक के नाम पर खडा किया जा रहा साम्प्रदायिक तानाबाना अधूरा है और यह सबको समेटने में असमर्थ है।
     हिन्दुत्ववादी यह देखने में असमर्थ रहे हैं कि भारत जैसे वैविध्यपूर्ण समाज को किसी एक बयान या एक विचारधारा में नहीं बांध सकता। यह समाज किसी एक विचारधारा में बंधा नहीं है। बल्कि भारत को अनेक विचारधाराएं एकीकृत भाव से बांधे हुए हैं।                 
    सामाजिक बंधनों के तानेबाने को किसी एक भाषा ने भी बांधा हुआ नहीं है। बल्कि विभिन्न भाषाओं के खेल में यह तानाबाना बंधा है। तमाम किस्म के सामाजिक बंधनों को बांधने वाली चीज के रूप में यदि सिर्फ हिन्दू और उसकी हिन्दुत्ववादी विचारधारा को रखेंगे तो इस समाज को तमाम सदइच्छाओं के बावजूद एकसूत्र में बांध नहीं सकते। सामाजिक एकीकरण अनेक किस्म की व्यवहारिक और प्रयोजनमूलक चीजों पर टिका है।
   सामाजिक बंधन और राष्ट्रीय एकता का आधार कोई एक थ्योरी या विचारधारा नहीं हो सकती है बल्कि सामान्य लोगों के प्रयोजनमूलक अनुभव ही हैं जो उन्हें सामाजिक बंधनों में बांधते हैं। थ्योरी या विचारधारा आम लोग नहीं जानते।
     हिन्दुत्ववादी अपने उन्माद में यह भूल गए हैं कि सामाजिक बंधनों को न्याय या राजनीति या संगठनक्षमता के आधार पर नियमित नहीं किया जा सकता। सामाजिक बंधनों का तानाबाना इनके बाहर ऑपरेट करता है। सामाजिक बंधनों में हम सबकी भूमिकाएं तय हैं और जिनकी अभी तक तय नहीं हो पायी हैं उनकी सामाजिक प्रक्रिया में भूमिकाएं तय हो जाएंगी। लेकिन इसका फैसला लोग अपने प्रयोजनमूलक अनुभवों के आधार पर करेंगे।
     एक जमाने में मार्क्सवादियों ने समग्रता की धारणा पर बहुत जोर दिया था। लेकिन अनुभव से पता चला कि समग्रता में सोचने से नुकसान होता है। ल्योतार के शब्दों में हमें राजनीतिक निर्णय समग्रता या एकता के आधार पर नहीं लेने चाहिए बल्कि विविधता और बहुस्तरीयता के आधार पर लेने चाहिए। निर्णय की बहुस्तरीयता को राजनीतिक संरचना में कैसे लागू करें यह प्रश्न इसके बाद आता है। न्याय के आधार पर न्यायपूर्ण ढ़ंग से ही राजनीतिक निर्णय की बहुस्तरीयता और विविधता की रक्षा की जा सकती है।
    न्याय और विविधता के बीच में सुसंगत संबंध बनाकर ही सामान्य जीवन में,किसी संगठन में,देश में कनवर्जंस हो सकता है। एकीकरण हो सकता है। हमें सार्वभौमत्व से बचना होगा। सार्वभौमत्व की धारणा के गर्भ से ही समग्रता की धारणा निकली है और हमें इससे बचना चाहिए। विविधता को न्याय और व्यवहार के आधार पर परिभाषित करें ,न कि बहुसंख्यकवाद या समग्रता या विचारधारा के आधार पर।
     इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बाबरी मसजिद विवाद पर जो फैसला सुनाया है वह विविधता विरोधी है। क्योंकि उसमें जजों ने विविधता को न्यायबुद्धि के आधार देखने की कोशिश ही नहीं की बल्कि बहुसंख्यकवाद और आस्था को आधार बनाया है।
    ‘आजतक ’ टीवी चैनल को दिए (1 अक्टूबर 2010)  एक साक्षात्कार में सुप्रीम कोर्ट के भू.पू. प्रधानन्यायाधीश जस्टिस अहमदी ने कहा बाबरी मसजिद प्रकरण में लखनऊ बैंच का फैसला न्याय नहीं है । मुकदमा था विवादित जमीन के मालिक के संदर्भ में लेकिन जजमेंट में मालिक की खोज करने में अदालत असफल रही है। जस्टिस अहमदी ने कहा है कि इस फैसले के आधार पर जब डिग्री होगी तो मुसलमानों की एक-तिहाई जमीन किसे दी जाएगी ? क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की पिटीशन को अदालत खारिज कर चुकी है। ऐसी स्थिति में फैसला लागू नहीं हो पाएगा। मालिक का फैसला किए वगैर तीन पक्षों में विवादित जमीन को बांटना फैसला नहीं है। बहुसंख्यकवाद के आधार पर सोचने से किस तरह असफलता हाथ लगती है इसका आदर्श उदाहरण है लखनऊ बैंच का ताजा फैसला।






शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2010

लखनऊ बैंच का फैसला और संघ परिवार का पैराडाइम शिफ्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने जब फैसला सुनाया तो उसके पहले उसने सभी पक्षों के वकीलों को यह आदेश दिया था कि वे मीडिया के सामने तब तक कुछ न बोलें जब तक अदालत के द्वारा फैसले की कॉपी मीडिया वालों को वितरित न हो जाए। लेकिन अदालत के प्रति सामान्य सम्मान तक बनाए रखने में हिन्दू संगठनों के वकील असफल रहे।
     अदालत के बाहर एक मीडिया मंच बना दिया गया था जहां से वकीलों को सम्बोधित करना था ,तय यह हुआ था कि पहले मीडिया को फैसले की कॉपी अदालत देगा और उसके बाद वकील लोग अपनी राय बताएंगे। इस सामान्य से फैसले का हिन्दू संगठनों के वकील सम्मान नहीं कर पाए और उन्होंने फैसला आते ही दौड़कर मीडिया को सम्बोधित करना आरंभ कर दिया।  
    फैसला सुनाए जाने के बाद सबसे पहले भाजपा के नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील रविशंकर प्रसाद ने इस नियम को भंग किया उसके बाद हिन्दूमहासभा और बाद में शंकराचार्य के वकील ने भी नियमभंग में सक्रिय भूमिका अदा की। रामलला के वकील और भाजपा के वकील साहब तो फैसला बताते हुए इतने उन्मत्त हो गए कि  उन्होंने वकील और संघ के स्वयंसेवक की पहचान में से वकील की पहचान को त्याग दिया और संघ के प्रवक्ता की तरह मुसलमानों के नाम अपील जारी कर दी। कहने के लिए यह सामान्य नियमभंग की घटना है लेकिन हिन्दुत्ववादियों में राम मंदिर को लेकर किस तरह की बेचैनी है यह उसका नमूना मात्र है।
     वकील का स्वयंसेवक बन जाना वैसे ही है जैसे रथयात्रा के समय कुछ पत्रकार संवाददाता का काम छोड़कर रामसेवक बन गए थे। इसबार हिन्दुओं के वकील इस फैसले पर हिन्दुत्व की जीत के उन्माद में भरे थे। उनका मीडिया को इस तरह सम्बोधित करना अदालत के आदेश का उल्लंघन था। इसके विपरीत मुस्लिम संगठनों के वकीलों ने संयम से काम लिया और मीडिया को तब ही अपनी राय दी जब अदालत की कॉपी मीडिया को मिल गयी।
      लखनऊ बैंच के फैसले पर भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक-दूसरे के पूरक बयान दिए हैं। इन दोनों बयानों में क्या कहा गया है इसे बाद में विश्लेषित करेंगे ,पहले यह देखें कि लखनऊ बैंच के फैसले से संघ परिवार के रवैय्ये में मूलतः क्या बदलाव आया है।
       एक बड़ा बदलाव आया है संघ परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का स्टैंण्ड था कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, राम हमारे लिए आस्था की चीज है। विगत 20 सालों से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का फैसला आने के पहले संघ परिवार ने जनता और मीडिया में जिस तरह का राजनीतिक अलगाव झेला है उसने संघ परिवार को मजबूर किया है कि वह अदालत का फैसला माने। यह मीडिया और जनता के दबाब की जीत है। हम उम्मीद करते हैं संघ परिवार के संगठन और उसके नेतागण सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी ऐसे ही स्वागत करेंगे चाहे फैसला उनके खिलाफ आए।
     उल्लेखनीय है सिद्धांततः अदालत का फैसला मानने में संघ परिवार को पांच दशक से ज्यादा का समय लगा है और अभी वे एक गलतफहमी के शिकार हैं कि विवादित जमीन पर राममंदिर बनाकर रहेंगे।
     बाबरी मसजिद विध्वंस की आपराधिक गतिविधि के लिए संघ परिवार के कई दर्जन नेताओं पर अभी मुकदमा चल रहा है और उस अपराध से बचना इनके लिए संभव नहीं है। श्रीकृष्ण कमीशन में बाबरी मसजिद विध्वंस के लिए संघ परिवार के अनेक नेताओं को कमीशन ने दोषी पाया है और बाबरी मसजिद विध्वंस का मामला जब तक चल रहा है विवादित जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। वैसे भी यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाती है तो मामला लंबा चलेगा और वैसी स्थिति में संघ का भविष्य में क्या स्टैंण्ड होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता।  
लखनऊ बैंच का फैसला आते ही संघ परिवार के नेताओं ने तत्काल ही अदालत की राय के बाहर जाकर मुसलमानों को मिलने वाली एक-तिहाई जमीन को राममंदिर के लिए छोड़ देने की तत्काल मांग ही कर ड़ाली और आडवाणी जी ने रामजी के भव्यमंदिर के निर्माण के साथ नए किस्म के सामाजिक एकीकरण की संभावना को व्यक्त किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपील की है कि अतीत को भूल जाएं। हम मांग करते हैं कि बाबरी मसजिद विध्वंस को लेकर संघ परिवार सारे देश से माफी मांगे। बाबरी मसजिद गिराने का महाअपराध करने के बाबजूद अतीत को कैसे भूला जा सकता है।
    लखनऊ फैसले का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है बाबरी मसजिद-राम मंदिर विवाद के राजनीतिक समाधान की असफलता। अदालत ने जनवरी-सितम्बर 2010 के बीच में सुनवाई करके जिस रिकॉर्ड समय में फैसला किया है वह इस बात का संकेत है कि अदालतें आज भी संसद से ज्यादा विश्वसनीय हैं।
    निश्चित रूप से केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की धर्मनिरपेक्ष दृढ़ता और प्रशासनिक मशीनरी की कुशलता ही है जिसने इस फैसले को एक सामान्य फैसले में बदल दिया । अदालतों में संपत्ति के प्रतिदिन फैसले होते रहते हैं और यह एक रूटिन कार्य-व्यापार है। यह संदेश देने में अदालत और केन्द्र सरकार सफल रही है।
      दूसरी ओर संघ परिवार के लिए यह फैसला गले की हड्डी है । इस फैसले ने राममंदिर के विवादित क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटकर और उसमें मुसलमानों का एक-तिहाई पर स्वामित्व मानकर मुसलमानों को अयोध्या से बहिष्कृत कर देने की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। आगे अदालत का कोई भी फैसला आए उसमें हिन्दू-मुसलमानों की विवादित जमीन पर साझेदारी रहेगी।
    इस संदर्भ में ही लालकृष्ण आडवाणी के बयान में कहा गया है कि इस फैसले से ‘न्यू इंटर कम्युनिटी एरा’ की शुरूआत हुई है। यह बयान और अदालत का फैसला अनेक खामियों के बाबजूद जिस बड़ी चीज पर ध्यान खींचता है वह है  ‘न्यू इंटर कम्युनिटी एरा’ , यह संघ परिवार की समूची विचारधारा के ताबूत में कील ठोंकने वाली चीज है।  नया अंतर-सामुदायिक युग, ‘अन्यों’ को खासकर मुसलमानों को बराबर मानता है। यह अदालत के जरिए संघ परिवार की हिन्दुत्ववादी विचारधारा की विदाई का संकेत भी है। अब वे चाहें तो मंदिर ले सकते हैं लेकिन मुसलमानों के साथ मिलकर बाबरी मसजिद की विवादित जमीन पर मसजिद के साथ बराबरी के आधार पर रहना होगा। इससे अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के भेद को दीर्घकालिक प्रक्रिया में समाप्त करने में मदद मिलेगी।
   आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का यह कहना कि हमें अतीत को भूलकर आगे देखना चाहिए। इस बयान में भी संघ परिवार के संभावित परिवर्तनों की ध्वनियां छिपी हुई हैं। संभवतः संघ परिवार अपने हिन्दुत्ववादी एजेण्डे की बजाय अब विकास की बातें करे जिससे वह युवाओं का दिल जीत सके। क्योंकि राममंदिर आंदोलन ने भारत के युवाओं को संघ परिवार और राममंदिर आंदोलन से एकदम दूर कर  दिया है। यही वजह है राम मंदिर आंदोलन के अतीत को मोहन भागवत भूल जाने की अपील कर रहे हैं। वे जानते हैं राम मंदिर का मसला संघ परिवार को मिट्टी में मिला सकता है यही वजह है कि विगत 10 सालों से किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में रामंदिर चुनाव का मसला नहीं उठाया गया।  
    संघ परिवार धीरे-धीरे मंदिर विवाद से लखनऊ बैंच के फैसले का स्वागत करते हुए अपने को अलग कर रहा है। देखना है संघ परिवार किस दिशा में जाता है। क्योंकि बाबरी मसजिद विवाद का असली सच तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा ।           








लखनऊ जजमेंट - दबाब की राजनीति में इतिहास और तथ्य की विदाई

(हिन्दू दबाब की राजनीति के सिरमौर संघ प्रमुख मोहन भागवत)
      समझौते , समाधान या न्याय के नाम पर इतिहास और तथ्यों की अनदेखी करने, इतिहास और तथ्य की बलि चढ़ाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या संस्थान को नहीं दिया जा सकता। चाहे वह जज ही क्यों न हों।
      लखनऊ बैंच ने कई मुद्दों पर इतिहास और तथ्यों की अनदेखी की है। आधुनिककाल में इतिहास और तथ्यों की अनदेखी के आधार पर कोई भी रास्ता शांति के समाधान की ओर नहीं ले जा सकता।
 बाबरी मसजिद के प्रसंग में जजों ने अपने फैसले में दो असंतुलित काम किए हैं पहला , जजों ने कानून को ‘दबाब की राजनीति’ का हिस्सा बना दिया है। कानून जब भी दबाब की राजनीति का हिस्सा बनकर काम करेगा कानूनी और सामाजिक संतुलन गड़बड़ाएगा।
    दूसरा, खराब काम यह किया कि कानून,इतिहास,संविधान आदि के ऊपर उसने धार्मिक आस्थाओं को रखा है और इसमें भी उसने हिन्दू धार्मिक आस्थाओं के प्रति घोषित रूप में पक्षधरता का प्रदर्शन किया है। इससे भारत के गैर हिन्दुओं की न्यायपालिका के प्रति आस्थाएं कमजोर होंगी।    
   यह आयरनी है कि जब विवादित पक्ष इंतजार कर रहे थे कि उन्हें बाबरी मसजिद की विवादित जमीन के स्वामित्व का फैसला सुनाया जाए उस समय अदालत ने उन्हें राम जन्म के बारे में फैसला करके सुना दिया। राम कहां हुए कैसे हुए ? राम का जन्म हुआ था या नहीं ? राम मंदिर आस्था का प्रश्न है ? आदि प्रश्न कानून के दायरे में नहीं आते। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय 1994 में एकबार निर्णय दे चुका है । तत्कालीन जस्टिस वर्मा ने कहा था कि  संपत्ति के स्वामित्व का अदालत फैसला कर सकती है। लेकिन आस्था का फैसला नहीं कर सकती। राम जन्म कहां हुआ इसका फैसला अदालत नहीं कर सकती।
    इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय लखनऊ बैंच ने राम मंदिर का फैसला राम भक्तों की आस्था के आधार पर करके कानून का एक गलत उदाहरण पेश किया है। अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को अपने पुराने फैसले की रोशनी में दुरूस्त करना चाहिए। वरना अब अगला नम्बर काशी-मथुरा और ताजमहल का होगा। क्योंकि हिन्दू आस्थाओं के अनुसार ये तीनों स्थान हिन्दुओं के पवित्र मंदिर हैं। इस तरह की तकरीबन 3000 मसजिदों को संघ परिवार ने चिह्नित किया है ,जिन्हें वह मुसलमानों के कब्जे से मुक्त करना चाहते हैं।
     दूसरी बात यह कि आस्थाओं के आधार पुराने धार्मिक विवादों को उठाना और उनमें देश को उलझाए रखना भारत के भविष्य के लिहाज से सही नहीं होगा । जजों ने आस्था और मान्यताओं के आधार पर कानूनी फैसला देकर दबाब की राजनीति के सामने कानून को बौना बनाया है। यह संदेश भी दिया है कि यदि कोई संगठन या सामाजिक समुदाय अपनी भावनाओं को बार-बार आंदोलन के माध्यम से या समूहबल के आधार पर उठाता है तो उसके दबाब में अदालतें आ सकती हैं। इतिहास और तथ्य को तिलांजलि दी जा सकती है। न्यायपालिका में यह खतरनाक रूझान का संकेत है। यह इस बात का भी संकेत है कि हमारे न्यायाधीशों के मन में पुरानी धार्मिक अस्मिता के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। वे इतिहास और तथ्यों की बजाय आस्था के आधार पर सोचते हैं।
विवादित अंश है -    
‘Whether the disputed site is the birth place of Bhagwan Ram?
 The disputed site is the birth place of Lord Ram. Place of birth is a juristic person and is a deity. It is personified as the spirit of divine worshipped as birth place of Lord Rama as a child. Spirit of divine ever remains present every where at alltimes for any one to invoke at any shape or form in accordancewith his own aspirations and it can be shapeless and formless also.’
    इस फैसले का एक और विवादित अंश महत्वपूर्ण है । इसमें दो बातें हैं, पहली, यह कि बाबर ने बाबरी मसजिद के निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन यह मसजिद कब बनी इसे निश्चित करने में जज महोदय असमर्थ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि इस्लाम धर्म की मान्यताओं के आधार पर यह मसजिद नहीं बनी। इसलिए इसे मस्जिद मानना सही नहीं होगा। इस प्रसंग में सबसे पहली बात तो यह है कि बाबरी मसजिद थी और सैंकड़ों सालों से ठोस शक्ल में थी। वह तो मसजिद थी वह कैसे बनी और किन नियमों के आधार पर बनी इसका फैसला आज करना संभव नहीं है। इस पर विवाद नहीं हो सकता कि वह मसजिद थी या नहीं ? इस्लाम धर्म के अनुसार उसका निर्माण हुआ था या नहीं ? यदि इसके आधार पर मसजिदों के बारे में फैसले अदालत लेने लगेंगी तो मामला गंभीर दिशा ग्रहण कर सकता है। यह कानून के दायरे बाहर है कि वह यह बताए कि बाबरी मसजिद गैर-इस्लामिक है।
    जजमेंट का यह बिंदु भड़काने वाला है और इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। साथ ही यह मुसलमानों के निजी कानूनों में खुला हस्तक्षेप है। कोई इमारत मसजिद है या नहीं यह फैसला भारतीय अदालतें नहीं कर सकतीं इसका फैसला मुसलमान और उनके धार्मिक संस्थान ही कर सकते हैं। बाबरी मसजिद का स्वामित्व सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है । मसजिद के मालिक कम से कम हिन्दू नहीं हो सकते। मंदिर के मालिक हिन्दू हो सकते हैं। मसजिद के मालिक के रूप में कानूनन वक्फ बोर्ड को ही अधिकार हैं। मुसलमान ही मसजिदों की देखभाल करते रहे हैं। विवादित अंश को पढ़ें-
Whether the disputed building was a mosque? When was it built? By whom?
The disputed building was constructed by Babar, the year is not certain but it was built against the tenets of Islam. Thus, it cannot have the character of a mosque.
  इस फैसले का एक अन्य विवादास्पद हिस्सा है जिसमें यह कहा गया है कि हिन्दू मंदिरों को तोड़कर मसजिद बनायी गयी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है उस पर भारत के अधिकांश इतिहासकार पहले ही अनेक तथ्यपूर्ण आपत्तियां उठा चुके हैं और उस रिपोर्ट की ऐतिहासिक आलोचना कर चुके हैं। अदालत ने उन सबकी अनदेखी की है और इस अनदेखी का प्राथमिक आधार है हिन्दू आस्थाओं के प्रति जजों का समर्पणभाव। वे इसके कारण अन्य इतिहासकारों की राय की अनदेखी करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं।
सवाल उठता है क्या धार्मिक जमीन के स्वामित्व के विवादों को सैंकड़ों-हजारों साल पीछे ले जाकर सुलझाना सही कानूनी तरीका है ? क्या इससे हम भारत में एक नए विवादों को जन्म नहीं दे रहे हैं ? हाईकोर्ट के जजों ने सामाजिक भविष्य,तथ्य ,इतिहास और कानून को आधार बनाकर फैसला नहीं दिया है। जजों की नजर अतीत और आस्था पर टिकी रही है।
     अतीत और आस्था के आधार पर कानून सिर्फ उनका मददगार हो सकता है जो इस समाज को अंधियारे अतीत में ले जाना चाहते हैं। आधुनिक जज जब अतीत की ओर भरोसा करके फैसले देंगे तो फैसले अन्तर्विरोधपूर्ण होंगे। अस्पष्ट होंगे। इस फैसले में कानूनी और तथ्यपूर्ण समझ कम व्यक्त होती है राजनीतिक समाधान की ओर झुकाव ज्यादा व्यक्त हुआ है। जजों को राजनीति के पीछे चलने वाले भक्त नहीं होना चाहिए। बल्कि वे तो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल हैं।
भारत में कोई भी इमारत ऐसी नहीं होगी जो किसी न किसी पुरानी इमारत के मलबे पर न बनी हो।  सवाल यह है कि लखनऊ के आधुनिक जज हमारे सामने निर्णय की किस तरह की आधारशिला रख रहे हैं ? उनकी नजर में वर्तमान है और वे उसके संकट से निकलना भी चाहते हैं । लेकिन वर्तमान के संकट से अतीत के मार्ग और राजनीतिक शार्टकट के जरिए नहीं निकला जा सकता। अतीत का मार्ग यदि संकटमुक्त रहा होता तो हम इस विवाद का अतीत का मलबा अब तक न ढ़ो रहे होते। बाबरी मसजिद के गैर इस्लामिक अस्तित्व के सवाल को उठाकर जजों ने आग में घी डालने का काम किया है। एक अन्य चीज है जिस पर हम गौर करें ,जब मंदिर के मलबे पर बनी बाबरी मसजिद अवैध है तो मसजिद के मलबे पर बना राम मंदिर वैध कैसे हो सकता है ? यह कैसे हो सकता है मंदिर के मलबे पर इमारत बनाना अवैध है लेकिन मसजिद के मलबे पर इमारत बनाना वैध है । मलबे में भी हिन्दू पक्षधरता की जजों ने यह बेजोड़ मिसाल पेश की है। विवादित अंश देखें-      
Whether the mosque was built after demolishing a Hindu temple?
The disputed structure was constructed on the site of old structure after demolition of the same. The Archaeological Survey of India has proved that the structure was a massive Hindu religious structure.

आश्चर्य की बात है कि जजों ने माना कि 22 दिसम्बर 1949 की रात को बाबरी मसजिद में राम की मूर्ति कोई रख गया। कौन रख गया ,कैसे रख गया ,इसका ब्यौरा एफआईआर में उपलब्ध है और जज भी मानते हैं बाबरी मसजिद में उपरोक्त तारीख को ये मूर्तियां रखी गयीं । सवाल यह है कि ये मूर्तियां वैध रूप में जब नहीं रखी गयीं तो फिर इन्हें हटाने का निर्णय माननीय जजों ने क्यों नहीं लिया ? जजों ने सैंकड़ों साल पुरानी बाबरी मसजिद को गैर-इस्लामिक मान लिया, लेकिन चोरी से मसजिद में जाकर राम की मूर्ति को रखे जाने को गैर हिन्दू धार्मिक हरकत नहीं माना। राम मंदिर को अवैध नहीं माना ? यह जजों की खुली हिन्दुत्ववादी पक्षधरता है।
    यह खुला सच है कि बाबरी मसजिद के अंदर वाले हिस्से में या इस इमारत के अन्य किसी भी हिस्से में 22-23 दिसम्बर 1949 के पहले कोई हिन्दू मूर्ति नहीं थी। ये मूर्तियां अवैध रूप से रखी गयी थीं और भारत के संविधान,कानून और हिन्दू धर्म की समस्त धार्मिक मान्यताओं और मर्यादाओं को ताक पर रखकर रखी गयी थीं। इन मूर्तियों को किसी भी रूप में वैधता प्रदान नहीं की जा सकती। कम से कम कानून और हिन्दू धर्म की नजर में ये मूर्तियां अवैध और अधार्मिक कृत्य के दायरे में आती हैं। लेकिन जजों को इसमें कोई अधार्मिकता और अवैधता नजर ही नहीं आयी। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जजों का हिन्दू धर्म के लिए एक पैमाना था,और इस्लाम धर्म के लिए दूसरा पैमाना था। धर्म के प्रति अपने और पराए का भाव जजों के लिए खतरनाक बात है। पेशेवर लोगों को धर्म,नस्ल,भेदभाव आदि से ऊपर उठकर काम करना होता है। वे सबके होते हैं। जज सबके हैं। वे किसी एक जाति या धर्म के नहीं हो सकते। वैसे ही एक डाक्टर सबका होता है, एक शिक्षक या इंजीनियर सबका होता है। वह किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं हो सकता।
    कानून की नजर में ,पेशेवर लोगों में धर्मों के प्रति यदि भेदभाव का नजरिया आने लगेगा तो इससे बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है । बाबरी मसजिद में चोरी छिपे मूर्तियां बिठा देना गलत था। भारत के कानून का उल्लंघन था। इसे किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। जजमेंट के इस विवादित अंश को पढ़ें-    
4. Whether the idols were placed in the building on the
night of December 22/23rd, 1949? The idols were placed in the middle dome of the disputed structure in the intervening night of 22/23.12.1949.

लखनऊ पीठ के फैसले ने एक सकारात्मक काम किया है कि उसने इस विवाद को समाधान करने की दिशा में ठेल दिया है। उम्मीद है हाईकोर्ट के जजमेंट में जो कमियां हैं वे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दूर हो जाएंगी। इस जजमेंट का एक बड़ा संदेश है कि राजनीतिक दल और संसद जो काम करने में असफल रहे हैं उन कामों को अदालतें कर सकती हैं। न्यायपालिका के इस साहस भरे काम की हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। इससे यह मसला आगामी दिनों में जल्दी सुलझने की प्रक्रिया में आ गया है। लेकिन इस समस्या के राजनीतिक शार्टकट से बचने की जरूरत है। लखनऊ बैंच की सबसे बड़ी कमजोरी यही है और इसे सुप्रीम कोर्ट को दुरूस्त करना चाहिए।  








गुरुवार, 30 सितंबर 2010

बाबरी मसजिद विवाद- जस्टिस एस.यू.खान की राय

     बाबरी मसजिद विवाद पर अदालत का इलाहाबाद उच्चन्यायालय की लखनऊ पीठ की तीन जजों की बैंच ने जो फैसला दिया है उसने अनेक नए विवाद खड़े कर दिए हैं। सामन्य तौर पर इन विवादों में क्या नया है और क्या पुराना है,इस पर थोड़ा ठहर कर विचार करेंगे,पहले हम जस्टिस एस.यू.खान के फैसले की मूल बातों पर गौर करें-   
GIST OF THE FINDINGS by S.U.Khan J.
1. The disputed structure was constructed as mosque by or under orders of Babar.
2. It is not proved by direct evidence that premises in dispute including constructed portionbelonged to Babar or the person who constructed the mosque or under whose orders it was constructed.
3. No temple was demolished for constructing the mosque.
4. Mosque was constructed over the ruins of temples which were lying in utter ruins since a very long time before the construction of mosque and some material thereof was used in construction of the mosque.
5. That for a very long time till the construction of the mosque it was treated/believed by Hindus that some where in a very large area of which premises in dispute is a very small part birth place of Lord Ram was situated, however, the belief did not relate to any specified small area within that bigger area specifically the premises in dispute.
6. That after some time of construction of the mosque Hindus started identifying the premises in dispute as exact birth place of Lord Ram or a place wherein exact birth place was situated.
7. That much before 1855 Ram Chabutra and Seeta Rasoi had come into existence andHindus were worshipping in the same. It was very very unique and absolutely unprecedented situation that in side the boundary wall and compound of the mosque Hindu religious places were there which were actually being worshipped along with offerings of Namaz by Muslims in the mosque.
8. That in view of the above gist of the finding at serial no.7 both the parties Muslims as well as Hindus are held to be in joint possession of the entire premises in dispute.
9. That even though for the sake of convenience both the parties i.e. Muslims and Hindus were using and occupying different portions of the premises in dispute still it did not amount to formal partition and both continued to be in joint possession of the entire premises in dispute.
10. That both the parties have failed to prove commencement of their title hence by virtue of Section 110 Evidence Act both are held to be joint title holders on the basis of joint possession.
11. That for some decades before 1949 Hindus started treating/believing the place beneath the Central dome of mosque (where at present make sift temple stands) to be exact birth place of Lord Ram.
12. That idol was placed for the first time beneath the Central dome of the mosque in the early hours of 23.12.1949.
13. That in view of the above both the parties are declared to be joint title holders in possessionof the entire premises in dispute and a preliminary decree to that effect is passed with the condition
that at the time of actual partition by meets and bounds at the stage of preparation of final decree the portion beneath the Central dome where at present make sift temple stands will be allotted to the share of the Hindus.
Order:- Accordingly, all the three sets of parties, i.e. Muslims, Hindus and Nirmohi Akhara are declared joint title holders of the property/ premises in dispute as described by letters A B C D E F in the map Plan-I prepared by Sri Shiv Shanker Lal, Pleader/ Commissioner appointed by Court in Suit No.1 to the extent of one third share each for using and managing the same for worshipping. A preliminary decree to this effect is passed. However, it is further declared that the portion below the central dome where at present the
idol is kept in makeshift temple will be allotted to Hindus in final decree. It is further directed that Nirmohi Akhara will be allotted share including that part which is shown by the words Ram Chabutra and Sita Rasoi in the said map. It is further clarified that even though all the three parties are declared to have one third
share each, however if while allotting exact portions some minor adjustment in the share is to bemade then the same will be made and the adversely affected party may be compensated by allotting some portion of the adjoining land which has been acquired by the Central Government. The parties are at liberty to file their suggestions for actual partition by metes and bounds within three months. List immediately after filing of any suggestion/ application for preparation of final decree after obtaining necessary instructions from Hon'ble the Chief Justice.Status quo as prevailing till date pursuant to Supreme Court judgment of Ismail Farooqui
(1994(6) Sec 360) in all its minutest details shall be maintained for a period of three months unless
this order is modified or vacated earlier.








बाबरी मसजिद प्रकरण- लखनऊ का सांस्कृतिक समझौता फार्मूला

       आज जब इलाहाबाद उच्चन्यालय की लखनऊ पीठ ने बाबरी मसजिद पर  फैसला सुनाया तो आरंभ में टीवी चैनलों पर भगदड़ मची हुई थी,भयानक भ्रम की स्थिति थी। समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार क्या फैसला हुआ ? लेकिन धीरे-धीरे धुंध झटने लगा। बाद में पता चला कि उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुनियादी तौर पर विवाद में शामिल पक्षों को सांस्कृतिक समझौते का रास्ता दिखाया है। इस फैसले की कानूनी पेचीदगियों को तो वकील अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन एक नागरिक के लिए यह फैसला चैन की सांस लेने का मौका देता है।
     लखनऊ पीठ के फैसले की धुरी है भारत की सामयिक सांस्कृतिक-राजनीतिक विविधता और भाईचारा। बाबरी मसजिद का विवाद राजनीतिक-साम्प्रदायिक विवाद है। यह मंदिर-मसजिद का विवाद नहीं है बल्कि एक तरह से विचारधारात्मक विवाद भी है औऱ विचारधारात्मक विवादों पर बुर्जुआ अदालतों में फैसले अन्तर्विरोधी होते हैं।
    राम के जन्म को लेकर जिस चीज को आधार बनाया गया है वह कानूनी आधार नहीं है ,वह सांस्कृतिक-राजनीतिक समझौते का आधार है। अदालत के फैसले से राम पैदा नहीं हो सकते और न भगवान के जन्म को तय किया जा सकता है। भगवान अजन्मा है। यह विवाद का विषय है।
       मौटे तौर पर इस फैसले में जस्टिस एस यू. खान ने आरएसएस को विचारधारात्मक तौर पर करारा झटका दिया है। इस फैसले की पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबर ने राममंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनायी थी। संघ परिवार का प्रौपेगैण्डा इस राय से ध्वस्त होता है। संघ परिवार का सारा प्रचार अभियान इसी आधार पर चला आ रहा था कि बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनायी थी। अदालत ने इसे नहीं माना है।
    अदालत ने विवादित जमीन पर साझा स्वामित्व को स्वीकार किया है। यानी हिन्दू-मुसलमानों के साझा स्वामित्व को माना है। यानी राममंदिर की मूर्ति जहां रखी है वह वहीं रहेगी और मुसलमानों को एक तिहाई जमीन पर स्वामित्व मिलेगा। संघ परिवार की यह मांग थी कि रामजन्मस्थान पर मसजिद नहीं बननी चाहिए। इस मांग को अदालत ने एकसिरे से खारिज कर दिया है। आज की स्थिति में मंदिर -मसजिद साथ में हो सकते हैं। मुसलमानों को एक तिहाई जमीन का स्वामित्व देकर अदालत ने संघ परिवार की मांग को एकसिरे से खारिज किया है।
    संघ परिवार चाहता था कि अयोध्या में कहीं पर भी बाबरी मसजिद नहीं बनायी जाए। उसे दोबारा बनाया जाए तो अयोध्या के बाहर बनाया जाए। वे यह भी चाहते थे कि राम जन्मभूमि की जमीन पर मुसलमानों का कहीं पर भी कोई प्रतीक चिह्न न हो। लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन पर मुसलमानों का एक-तिहाई स्वामित्व मानकर संघ परिवार को करारा झटका दिया। वक्फ बोर्ड की पिटीशन कानूनी दायरे के बाहर थी इसलिए खारिज की है।
   लखनऊ पीठ के फैसले में सबसे खतरनाक पहलू है आस्था के आधार पर रामजन्म को मानना। निश्चित रूप से आस्था के आधार पर भगवान के जन्म का फैसला करना गलत है। इस आधार पर बाबरी मसजिद की जगह पर राम जन्मभूमि को रेखांकित करना, बेहद खतरनाक फैसला है। इसके आधार पर संघ परिवार आने वाले दिनों में अपने मंदिर मुक्ति अभियान को और तेज कर सकता है और जिन 3000 हजार मसजिदों की उन्होंने सूची बनायी है उनकी जगह वह मंदिर बनाने की मांग पर जोर दे सकता है। इससे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास वाली मसजिद और मथुरा के कृष्णजन्मभूमि के पास बनी ईदगाह मसजिद को गिराने या हटाने या हिन्दुओं को सौंपने की मांग जोर पकड़ सकती है।
   आस्था के आधार पर जब एकबार हिन्दू मंदिर या हिन्दू देवता की प्राचीनकाल में उपस्थिति को अदालत ने आधार बना लिया है तो फिर इस निर्णय के आदार संघ परिवार कम से कम इन दो मंदिरों के पास बनी मसजिदों को हासिल करने के लिए आंदोलन तेज करेगा। वे हाईकोर्ट में जा सकते हैं अथवा हाईकोर्ट के इस फैसले के आधार पर अपनी अतार्किकता को वैधता प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं।
    लखनऊ पीठ के फैसले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में सभी से सहयोग मांगा है। लेकिन वे यह नहीं बोले कि उन्हें विवादित जमीन पर मसजिद भी कबूल है। इस प्रसंग में भाजपानेता और सुप्रीम कोर्ट वकील रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह वकील की बजाय एक हिन्दू स्वयंसेवक के नाते मीडिया को संबोधित किया उससे यही बात पुष्ट होती है कि वे वकील कम स्वयंसेवक ज्यादा है।        
       
           


बाबरी मसजिद प्रकरण- कारपोरेट मीडिया के कलंकित कवरेज के सबक -2-

     टाइम्स सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्ययन से अंग्रेजी दैनिकों के बारे में यह बात उभरती है कि ‘राजधानी के अंग्रेजी दैनिक सांप्रदायिकता भड़काने वालों में नहीं थे, वे सांप्रदायिकता भड़काने वालों को शह देनेवालों में थे। उनके लिए तर्क, सिद्धांत और व्याख्याएं जुटा रहे थे।’रिपोर्ट में यह बात रेखांकित हो गई है कि किस व्यक्ति के वक्तव्य को किस सीमा तक छापा जाए, इसका निर्णय हमें करना होगा। अराजक ढंग से बयान नहीं छापे जा सकते। किसी भी ट्रेन में या बस अड्डे पर कोई आदमी किसी मंत्री, प्रधानमंत्री को गाली देता हुआ मिल जाएगा तो क्या उसे छाप दिया जाए? यही हाल संपादक के नाम आनेवाले पत्रों का है। क्या पत्रों की भाषा और तेवर की कोई जिम्मेदारी अखबार पर नहीं है ? कोई अखबार ऐसे पत्रों को किस सीमा तक छूट देगा, यह तो उसे तय करना ही पड़ेगा।
यह भी सवाल उठाया जा सकता है कि पाठक को विचार-अभिव्यक्ति की छूट देने की आड़ में कहीं अखबार खुद अपना मकसद तो हल नहीं कर रहा है? मसलन, स्टेट्समैन में 4 नवंबर 1990 को एक पत्र छपा है जिसमें इस्लाम को असहिष्णु धर्म और हिंदुओं को सहनशील बताया गया। इसी पत्र में कहा गया कि राम मंदिर को बाबर ने नष्ट किया था। 21 अक्टूबर 1990 के अंक में एक पत्र छपा है, इसमें लिखा है कि बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए जाग्रत हो गए हैं। 22 अक्तूबर 1990 के अंक में छपे पत्र में कहा गया कि पाकिस्तान बन जाने के बाद अब  भारत हिंदुओं का है। सर्वे में लिखा है कि ‘पाठक लिख सकता है। ऐसे पाठक तो हैं ही। लेकिन पाठक के पत्रों का संपादन तो होता होगा। ऐसे पत्रों को प्रकाशित होने देने का क्या मतलब निकाला जाए ? ’
‘टाइम्स सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज’ की रिपोर्ट में हिंदी पत्रों के विवेचन के क्रम में जनसत्ता (दिल्ली) का विवेचन करते हुए लिखा है कि ‘इस धखबार में 20 अक्तूबर से 3 नवंबर तक कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा, जिस दिन रथयात्रा अयोध्या प्रकरण पर 15 से कम आइटम प्रकाशित हुए हों। किसी-किसी रोज तो यह संख्या 24-25 तक पहुंच गई है। यही हाल राजधानी से प्रकाशित होने वाले दूसरे अखबरों को भी था। भाषा संबंधी अध्ययन के लिए इस पत्र की भाषा का अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष देता है। भाषा का सांप्रदायिक प्रयोग कैसे हो सकता है, उसकी यह पत्र मिसाल है। 3 नवंबर 1990 के जनसत्ता में प्रथम पृष्ठ पर छह कालम की रिपोर्ट छपी। लिखा था, ‘अयोध्या की सड़कें, मंदिर और छावनियां आज कारसेवकों के खून से रंग गईं। अर्द्धसैनिक बलों की फायरिंग से अनगिनत लोग मरे और बहुत सारे घायल हुए।’ यानी जो घायल हुए उनका तो कुछ अंदाजा लगाया जा सका- बहुत सारे थे लेकिन मरने वाले उससे भी ज्यादा थे। उन्हें गिना ही नहीं जा सकता था, अनगिनत थे।
बाबरी मस्जिद की जगह राममंदिर बनाए जाने की मांग पर उठे आंदोलन और 30 अक्तूबर से 2 नवंबर की घटनाओं में पुलिस फायरिंग से मरनेवालों की संख्या को 3 से 400 तक लिखे। पर, मरनेवालों की इतनी बड़ी सूची को आज तक किसी पत्र ने पेश नहीं किया और न ही विश्व हिंदू परिषद् ने ही जारी किया। विश्व हिंदू परिषद् ने जिन 59 लोगों की सूची जारी की थी, उसमें से अधिकांश व्यक्ति जिंदा हैं अथवा वे इस घटना में मारे ही नहीं गए, ये तथ्य अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका फ्रंट लाइन और हिंदी पाक्षिक पत्रिका माया के अंकों में पढ़ने से स्पष्ट होता है। इन दोनों पत्रिकाओं ने तथ्यों की छानबीन करके जो रिपोजदट छापी हैं, उनका खडडन करने का साहस किसी भी संगठन को नहीं हुआ। अत: पुलिस फायरिंग में मरे लोगों के बारे में अतिरंजना से खबरें छापने के लिए दैनिक प्रतिष्ठानी पत्रों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। एक्सप्रेस ग्रुप के समाचारपत्रों ने खुलकर भाजपा और विश्व हिंदू परिषद् के पक्ष की तरफदारी की और सांप्रदायिक दृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
इस पक्षधरता का नमूना देखें : 27 अक्तूबर के जनसत्ता में निजी संवाददाता की एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है : ‘भारत के प्रतिनिधि राम और हमलावर बाबर के समर्थकों के बीच संघर्ष लंबा चलेगा।’
29 अक्तूबर 90 को निजी संवाददाता की रिपोर्ट छपी है। लिखा है : ‘श्रीमती सिंधिया ने कहा कि अगर एक भी रामभक्त पर गोली चली तो पूरे भारत में आग लगा दी जाए।’
4 नवंबर के अंक में निजी संवाददाता की रिपोर्ट में लिखा था कि ‘वृंदावन के स्वामी वामदेव महाराज ने कहा कि इस अवधि में कर्फ्यू हटाकर प्रशासन ने यदि कारसेवकों को राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन नहीं करने दिए तो बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा।’
‘टाइम्स सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’ के तत्वाधान में किए सर्वे में यह प्रश्न उठाया गया है कि ‘संवाददाता कह सकते हैं कि उन्होंने जो सुना, वहीं लिखा,लेकिन डेस्क पर बैठी संपादकीय टीम को तो यह तय करना पड़ेगा कि किसका बयान किस सीमा तक छापा जाए। इसी तरह सर्वे में बताया गया है कि 28 अक्तूबर को पहले पन्ने पर एक समाचार छपा जिसके शीर्षक में लिखा था, ‘भाजपा कार्यकर्ता ने आत्मदाह किया।’ पूरी खबर पढ़ने से मालूम हो जाता है कि पुलिस ने घटना की जांच की थी और जांच से पता चला था कि श्री कपूर ने आत्मदाह नहीं किया था, यह एक महज दुर्घटना थी। इससे पहले 26 अक्टूबर को पहले पन्ने पर निजी संवाददाता की एक खबर छपी थी, ‘अयोध्या में राममंदिर न बनने देने के सरकारी फैसले के खउलाफ पूरनचंद वर्मा ने रेल के नीचे कटकर जान दे दी।’खबर में इस बात के प्रमाण नहीं थे। खबर सिर्फ इतनी ही थी कि रेल पटरी पर जो कटी लाश मिली, उसकी शिनाख्त हुई। वह पूरनचंद वर्मा नाम के एक व्यक्ति की थी। खबर में दिए गए तथ्यों से यह बात साफ हो जाती है कि राममंदिर के लिए कटकर जान देने की बात अपुष्ट है और किसी के दिमाग की उपज है। उपसंपादक उसे पकड़ सकता था।’
इस रिपोर्ट में अंग्रेजी पत्रों की छानबीन करते हुए जो बातें रेकांकित की गई हैं, वे भी गौरतलब हैं। खासकर प्रेस आयोग ने जिस तरह दिल्ली के प्रेस को निर्दोष और क्षेत्रीय हिंदी पत्रों को दोषी पाया है, वह पूरी तरह ठीक नहीं है। प्रेस आयोग ने अंग्रेजी पत्रों के सांप्रदायिक विष-वमन को अनदेखा किया है। यह कहीं न कहीं अंग्रेजी प्रेस के दबाव को ही दर्शाता है। अंग्रेजी का प्रेस साधन संपन्न, बौद्धिकता संपन्न माना जाता है। वह आभिजात्यों का प्रेस है तो हमारे देश के बौद्धिक और पुनरूत्पादन की रीढ़ है। यह प्रेस खुलकर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ था। उदाहरण स्वरूप देखें।
‘हिंदुस्तान टाइम्स’ (दिल्ली) ने हिंदू संप्रदायवादियों के समर्थन में ऐरे-गैरे लोगों के नाम से बयान छापे हैं। 21 अक्टूबर 1990 के हिंदुस्तान टाइम्स में निजी संवाददाता की रिपोर्ट का शीर्षक है, ‘राम टेंपल फर्वर इन गुजरात’ लिखते हैं, (अनुवाद): ‘एक अंतर्निहित भावना कि मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां राम का जन्म हुआ था। यह भावना न सिर्फ मध्य वर्गीय परिवारों एवं लोगों में बल्कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं अन्य बुद्धिजीवियों में भी देखी गई।’
सर्वे रिपोर्ट में इस पर टिप्पणी की है कि  ‘संवाददाता महोदय यह तो कह सकता है कि उन्होंने लोगों में जो भावना देखी, वही लिखी और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यह देखना उनका काम नहीं है। लेकिन वे यह नहीं कह सकते कि उन्होंने सिर्फ वही लिखा जो देखा क्योंकि उन्होंने राम, राम का भगवान होना और भूमि को उनकी जन्मभूमि बनते नहीं देखा था।’
 इस तरह 21 अक्तूबर को ही निजी संवाददाता की एक अन्य रिपोर्ट छपी थी शीर्षक है, ‘सेंटर टेक्स ओवर सेक्योरिटी ऑफ टेंपल’। सरकार विवादास्पद स्थल की सुरक्षा करेगी यह भी लिखने की जरूरत महसूस नहीं की गई, सिर्फ मंदिर की सुरक्षा की बात लिखी गई। ऐसा इसलिए कि ऊपर से निष्पक्ष रिपोर्टिंग का मुलम्मा लगा है, अवचेतन में मंदिर ही बैठा है। 25 अक्टूबर को इसी पत्र में एक खबर छपी,‘इंडियंस अब्रोड बैंक कारसेवा।’ इस शीर्षक से यह आभास मिलता है कि सभी आप्रवासी भारतीय ऐसा चाहते हैं,। जबकि वास्तविकता यह नहीं है। 26 अक्तूबर को खबर छपी ‘मुस्लिम्स फॉर कारसेवा’ इसके मुकाबले यह खबर कभी नहीं छपी कि ‘हिंदूज अगेंस्ट डिमॉलिशन ऑफ मास्क’। जबकि, ऐसे हिंदुओं की तादाद काफी है।
यही स्थिति दैनिक हिंदू (दिल्ली) की भी थी। 23 अक्तूबर के अंक में एक खबर है, ‘मुस्लिम लीडर्स क्वेश्चन मोस्कस एग्जिस्टेंस‌’। इसका आशय क्या है ? मुसलमान मस्जिद के मुद्दे पर विभाजित हैं लेकिन सही बात यह है कि हिंदू उससे ज्यादा विभाजित हैं। दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी पत्रों के मुकाबले हिंदू का नजरिया कुछ निरपेक्ष इस अर्थ में था कि उसने किसी दिन सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं लिखा। हमेशा ‘राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद’ लिखा। इसके विपरीत टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली की भूमिका सांप्रदायिकता को शह देने वाली ही थी।
20 अक्तूबर से 8 नवंबर तक इस प्रकरण पर छपने वाली खबरों में मात्र 17 खबरें बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी या मुस्लिम समुदाय के किसी प्रतिनिधि तबके या संगठन से संबंध र¹ती हैं इसमें भी यह खबरें दो या दो से अधिक कॉलम की हैं। शेष सभी सिंगल कॉलम की, जबकि 20 अक्तूबर से पांच नवंबर तक रोजाना इस प्रकरण पर बीस-बीस ¹बरें छपती रही हैं। मुश्किल से एक या दो दिन ऐसा रहा होगा जब पूरे अखबार में इस प्रकरण पर 17 से कम खबरें छपीं।
‘टाइम्स सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’ की रिपोर्ट में बताया है कि किसी व्यक्ति को हीरो बनाने में अखबार का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, यह जानना हो तो इंडियन एक्सप्रेस के 20 से 26 अक्तूबर 1990 के अंक देख लें। रिपोर्ट में इस अखबार के बारे में निष्कर्ष देते हुए लिखा कि ‘अखबार में इस दौरान छपी तस्वीरों और खबरों से उसकी हिंदू-समर्थक छवि बनी। हिंदू नेताओं और साधु-महंतों की खबरों और तस्वीरों को छापने पर खास ध्यान दिया गया।’
अंग्रेजी दैनिक स्टेट्समैन (दिल्ली) ने 20 अक्तूबर से 8 नवंबर तक रथयात्रा और मंदिर-मस्जिद प्रकरण पर करीब 424 खबरें छापीं। यानी रोजाना 21 खबरें।
स्टेट्समैन के संपादकीय तथा संपादकीय पृष्ठ के अन्य लेखों में सांप्रदायिक शक्तियों की आलोचना की गई पर खबरों में हिंदुत्व को बढ़ावा दिया गया। खबरों और चित्रों के कैप्शन में विवादास्पद स्थल को राम जन्मभूमि कहा गया। अयोध्या को रामनगरी लिखा गया।
18 अक्तूबर 1990 को स्टेट्समैन ने पांचवें पृष्ठ पर एक फोटो छापा। उसका कैप्शन था, ‘ड्रीमर इन क्वेस्ट आफ हिज ड्रीमलैंड’। प्रश्न उठता है क्या किसी भी तरह का सपना देखने वाले को स्वप्नदर्शी कहा जा सकता है। इसी दिन इसी पृष्ठ पर एक खबर में आडवाणी और हिंदू राष्ट्र की भावना को प्रोत्साहन दिया गया और कहा गया कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना कई लोगों का सपना है। कई लोगों का या भाजपा का ? कई लोग कहकर उसे भाजपा के दायरे से बाहर लाया गया। 30 अक्टूबर को छठे पृष्ठ पर दो कॉलम की खबर में कहा गया कि शक का फायदा हिंदुओं को मिलना चाहिए और मुसलमानों को रहीम में राम देखना चाहिए। यही अपील हिंदुओं से क्यों नहीं की गई?
1 नवंबर 1990 को एक लेख ‘बहुसंख्यकों की आत्मजागृति’ छपा, इस लेख में कहा गया कि हिंदुओं को वर्षों से दबाया जा रहा है और आज जो भी हिंदू विद्रोह हो रहा है, वह इसी का नतीजा है।
प्रतिष्ठानी प्रेस के इस तरह के सांप्रदायिकीकरण के जरिए को अमूमन अनदेखा किया जाता है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद सरकार इस तरह की बातें छपने देती है। तथाकथित स्वतंत्र प्रेस अपनी स्वतंत्रता के नाम पर अविवेकपूर्ण और तथ्यहीन पत्रकारिता में मग्न रहता है। प्रेस आयोग जैसे पंगु संस्थानों का ही इस तरह के लेखन पर कोई नियंत्रण अथवा नियम लागू नहीं होता। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण सैकड़ों लोगों की सांप्रदायिक दंगों में जानें गईं। अल्पसंख्यकों के मन में भय और आतंक का सृजन हुआ और सामाजिक तनाव को इससे विस्तार मिला। प्रेस आयोग ने भड़काऊ और तथ्यहीन लेख के लिए हिंदी के क्षेत्रीय पत्रों को तो दोषी पाया, उनकी भर्त्सना की, पर दिल्ली के अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिकों को उसने टिप्पणी लायक भी नहीं समझा, जबकि इन पत्रों ने भी सांप्रदायिकता को शह देने वाले मुस्लिम विरोधी और तथ्यहीन खबरों का अंबार लगा दिया। यह प्रेस आयोग की अंग्रेजियतपरस्ती और आभिजात्यवादी दृष्टि भी है। यह प्रेस आयोग का एकांगी दृष्टिकोण है।
हकीकत में यह माध्यम निर्मित यथार्थ का युग है। ‘माध्यम निर्मित यथार्थ’ के प्रभाववश हम ‘वस्तुगत यथार्थ’ देखने में असमर्थ होते जा रहे हैं। आज ‘वस्तुगत यथार्थ’ की प्रामाणिकता पर कम ‘प्रोजेक्टेड यथार्थ’ की प्रामाणिकता पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
अभी तक हम पांच परंपरागत संवेदना इंद्रियों के माध्यम से जिस यथार्थ का अनुभव करते थे, उसमें और ‘प्रोजेक्टेड यथार्थ’ में अंतर करना बेहद कठिन हो गया है। आज हमारा पर्सेप्शन माध्यमों द्वारा निर्मित यथार्थ से निर्मित हो रहा है। आज विश्व में आलम यह है कि वह घटना , घटना ही नहीं मानी जाती जिसकी माध्यमों ने खबर नहीं दी। ध्यान रहे कि जो खबर रिपोर्ट की गई है जरूरी नहीं है कि वह घटित भी हुई हो। अधिकतर रिपोर्टिंग सुनिश्चित अनुमानों एवं पूर्वग्रहों के आधार पर तैयार होती है।
प्रसिद्ध माध्यम विशेषज्ञ पीटर ब्राह्म ने लिखा है कि तथ्य स्वयं के आधार पर टिके नहीं होते, बल्कि वे व्यापक स्तर पर फैले सुनिश्चित अनुमानों के तहत ही उनकी खोज करनी चाहिए और कौन या तथ्य स्टोरी के लिए महत्वपूर्ण है, यह निर्भर करता है कि कौन से निश्चित अनुमानों को आधार बनाया जाता है।




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